छत्तीसगढ़/अम्बिकापुर। कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा जिले के समस्त विदेशी मदिरा दुकानो को पुनः प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि समस्त विदेशी मदिरा दुकानो के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए विदेशी मदिरा दुकानो से प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक नगद विक्रय की अनुमति दी जाती है। मंगलवार को दुकाने बंद रहेंगे।