2 अक्टूबर को बंद रहेगी शराब दुकानें, आदेश हुआ जारी

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Update: 2022-09-23 11:17 GMT
बीजापुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत वर्ष 2022.23 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत 02 अक्टुबर 2022 को दिन रविवार गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत जिला बीजापुर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान व एफण्एल.7 सैनिक कैंटीन में मदिरा धारणए विक्रयए परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।


टीकाकरण कार्य में सुदृढता लाने जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

जिले में टीकाकरण कार्य में सुदृढता लाने के उद्देश्य से आज गौरेला में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ देवेंद्र सिंह पैकरा ने गर्भवती महिलाओं एवं शून्य से 2 वर्ष के टीकाकरण के लिए लक्षित हितग्राहियों को शत-प्रतिशत टीकाकरण करने प्रोत्साहित किया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ केके सोनी, जिला सलाहकार इमरान खान, विश्व स्वास्थ्य संगठन से डॉक्टर अंतेश द्वारा माइक्रो प्लान, ड्यू लिस्ट बनाकर सुनियोजित तरीके से टीकाकरण कार्य संपादित करने के तरीके बताए। प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री अरविंद सोनी ने सभी प्रतिभागियों को प्रश्न उत्तर के माध्यम से आवश्यक जानकारी देते हुए शत प्रतिशत हितग्राहियों को पूर्ण टीकाकरण कर प्रतिरक्षित करने के बारे में बताया। कार्यक्रम में खंड चिकित्सा अधिकारी गौरेला एवं पेंड्रा, ग्रामीण चिकित्सा सहायक, बीईई, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, मितानिन एवं समन्वयक सहित सभी पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

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