सुकमा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरिस. एस ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 तथा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी व विदेशी मदिरा लायसेंस शर्त की कण्डिका-16 के तहत् 9 अगस्त को मोहर्रम एवं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिवस को जिले की समस्त देशी/विदेशी शराब दुकान सीएस 2 (द्य) एवं विदेशी मदिरा दुकान एफएल 1 तथा एफएल 7 सैनिक केन्टीन पूरी तरह बन्द रहेगी।