जीएसटी रिटर्न नहीं करने वालों के लाइसेंस होंगे रद्द, उससे पहले करें ये काम

रायपुर ब्रेकिंग

Update: 2022-02-22 17:58 GMT

रायपुर। रिटर्न फाइल नहीं करने वाले व्यापारियों पर कड़ाई की जाएगी। ऐसे लोगों के जीएसटी लाइसेंस तक रद किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे व्यापारियों को लगातार नोटिस भी भेजा जा रहा है। इस नोटिस में उन्हें रिटर्न भरने की समझाइश दी जा रही है। अब इसके बाद भी यदि कोई व्यापारी लापरवाही करेगा तो उनका लाइसेंस रद करने की प्रक्रिया की जाएगी।

विभाग द्वारा जीएसटी चोरों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनवरी तक विभाग ने प्रदेश में 191 प्रकरणों से 589.43 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी है। इनमें से 224.48 करोड़ की रिकवरी भी हो चुकी है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी माह तक कुल 151 मामलों में से 300.25 करोड़ की जीएसटी चोरी हुई। इनमें से 289.41 करोड़ की रिकवरी हो गई।
जीएसटी के नए नियम के अनुसार अब जीएसटी अधिकारी बिना नोटिस दिए ही वसूली की कार्रवाई कर सकते है। अगर करदाता द्वारा अपने रिटर्न फाइल में गलत जानकारी दी जा रही है। इन दिनों ऐसे ही प्रकरणों को विभाग गंभीरता पूर्वक देख रहा है। यह नियम इस साल जनवरी माह से ही लागू किया गया है।

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