अम्बिकापुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित जिन्दल के निर्देश में पैरालीगल वालेंटियर पुष्यमित्र मलतियार की ओर से गुरुवार को मिडिल स्कूल नमनाकला में विधिक सेवा शिविर का आयोजित की गई। शिविर में उपस्थित लोगों को पास अधिनियम 2012 के बारे में बताते हुए कहा कि पाकसो अधिनियम 2012 में यह प्रावधान है कि किसी बच्चे के प्रति किसी प्रकार का लैंगिक कार्य जो प्राकृतिक या अप्राकृतिक हो तो भारतीय दंड संहिता के अतिरिक्त पाकसो अधिनियम 2012 के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम में बालक की सहमति होने से भी आरोपी को कोई बचाव नहीं मिलेगा तथा उक्त अधिनियम की धारा 29 में प्रवेशन लैगिक हमला तथा गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला तथा लैगिक हमला तथा गुरूत्तर लैंगिक हमला के बारे में अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा की जाएगी तथा उक्त अधिनियम की धारा 30 में अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा की जाएगी।