रायपुर। लॉकडाउन के लगभग 54 दिनों बाद छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने अंग्रेजी शराब की फुटकर और प्रीमियम दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के मुताबिक कलेक्टर जिले के नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विदेशी मदिरा दुकानों के संचालन के लिए समय सीमा निर्धारित करेंगे है। आबकारी सूत्रों के अनुसार विदेशी मदिरा की दुकानें प्रातः 09 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जाएंगी।
मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल और कोरोना महामारी से बचाव के लिए शासन की ओर से समय-समय पर जारी एसपीओ का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि आदेश में पहले से चल रही शराब के होम डिलीवरी सिस्टम और ऑन लाइन आर्डर सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।