रायपुर। प्रार्थी राकेश कुमार यादव ने खम्हारडीह थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह मैं ग्राम रानीसागर, आरंग, रायपुर का रहने वाला है तथा वर्तमान में भावना नगर रायपुर में रहकर रोजी मजदूरी का काम करता है। प्रार्थी दिनांक 31.01.2023 को खम्हारडीह के सुलभ शौचालय जा रहा था कि शुलभ के पास स्थित फल दुकान के पास पहुंचा था, कि इसी दौरान प्रार्थी को एक व्यक्ति द्वारा चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी का मोबाईल फोन लूट कर फरार हो गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना खम्हारडीह अपराध क्रमांक 60/2023 धारा 392 भादवि. 25, 27 आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी खम्हारडीह के नेतृत्व में थाना खम्हारडीह पुलिस द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु मुखबीर भी लगाये गये। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा खम्हारडीह निवासी धर्मेन्द्र उर्फ लल्ला सिंह टण्डन की पतासाजी कर पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ करने धर्मेन्द्र उर्फ लल्ला सिंट टण्डन द्वारा लूट की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। जिस पर आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ लल्ला सिंह टण्डन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट का मोबाईल फोन कीमती लगभग 10,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ लल्ला सिंह टण्डन आदतन अपराधी है जो पूर्व में थाना तेलीबांधा, राखी एवं मौदहापारा से लूट, चोरी एवं आम्र्स एक्ट के आधा दर्जन प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है।
गिरफ्तार आरोपी- धर्मेन्द्र उर्फ लल्ला सिंह टण्डन पिता डोमार सिंह टण्डन उम्र 22 साल निवासी बी.एस.यू.पी काॅलोनी ब्लाॅक नं. 17 म.नं. 16 थाना खम्हारडीह रायपुर।