कवर्धा: वन विभाग ने किया अवैध अतिक्रमणकारियों का ट्रेक्टर जब्त

Update: 2022-07-23 11:55 GMT

कवर्धा. वनमंडल अंतर्गत विभिन्न परिक्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण, कटाई, उत्खनन को नियंत्रित करने तथा वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा के लिये लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 22 जुलाई को श्री चूड़ामणि सिंह (भा.व.से.) वनमंडल अधिकारी, कवर्धा वनमंडल के निर्देशन एवं अनिल साहू, उप वनमंडलाधिकारी, स.लोहारा के माग र्दर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी, स.लोहारा अनुराग वर्मा, व.क्षे. एवं उनके टीम (श्री अमित धु्रव, वनपाल एवं रोहित कुमार निषाद, वनरक्षक) के द्वारा वन परिक्षेत्र सहसपुर लोहारा के अंतग र्त रानीदहरा परिसर, कक्ष क्रमांक पी.एफ. 277 के 0.087 हे. क्षेत्र में अवैध रूप से जोताई करते हुए एक नग टै्रक्टर जप्त किया गया। टीम के द्वारा भारतीय वनाधिनियम 1927 की धारा 33(1) ''ग'', 52, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 ''सी'' के तहत् वन अपराध प्रकरण क्र. 17177/15 दिनांक 22.07.2022 दर्ज कर अपराधी श्री नीतेश पिता श्रीराम जाति तेली उम्र 22 वर्ष एवं श्रीराम पिता झगरू, जाति त ेली, उम्र 42 वर्ष, दोनो निवासी ग्राम रानीदहरा, पो. सूरजपुरा (जं.), थाना-सिंघनपुरी (जं.), तहसील सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम से एक नग टै्रक्टर, नंबर सी.जी. 09, जेसी 8327, महिन्द्रा 475 डी.आई., इंजन नंबर-एनजेएनएच 01758, चेचिस नंबर-एनजेएनएच 01758 जप्त कर सुपुर्द में लिया गया।

विदित हो कि पूर्व में भी सहसपुर लोहारा के अंतर्गत मिनमिनिया दक्षिण परिसर, कक्ष क्रमांक पी.एफ. 257 एवं 258 म ें अवैध रूप वृक्षों की कटाई, वृक्षों के तनों की गर्डलिंग, वन सम्पदा को नुकसान पहुंचाने, वन्यप्राणियों के आवास को नष्ट करने, औषधिय पौधों की कटाई, वन सीमा चिन्हां को नष्ट करते पाये जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर कारागार कवर्धा में रखा गया है। आरोपियों के विरूद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 1(15), भारतीय वनाधिनियम 1927 की धारा 30(1) ''क'' एवं 33(1)क, 33(1)ग, 33(1)च, जैव विविधता अधिनियम 2002 धारा 2 ''सी'', 55, 58 एवं लोक सम्पत्ति, निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत् वन अपराध प्रकरण क्र. 17189/05 दिनांक 12.03.2022 दर्ज कर 05 आरोपी (01 फरार) एवं वन अपराध प्रकरण क्र. 17189/06 दिनांक 12.03.2022 दर्ज कर 04 आरोपी (01 फरार) को माननीय न्यायालय न्यायायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, कवर्धा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय न्यायायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, कवर्धा पकड़े गये सभी आरोपियों को कारागार कवर्धा में दाखिल कराया गया। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को अभी तक जमानत पर रिहा नहीं किया गया है।

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