भिलाई bhilai news। दुर्ग स्वास्थ्य विभाग ने अग्रवाल हाइट्स भगत सिंह चौक भिलाई में संचालित पहलाजानी IVF ए यूनिट ऑफ माता लक्ष्मी नर्सिंग होम को बंद करने का आदेश दिया है। यह नर्सिंग होम बायो मेडिकल वेस्ट से जुड़ा लाइसेंस के बिना लगभग डेढ़ साल से संचालित था। अब तत्काल बंद कर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। Pahlajani IVF A Unit
Durg Health Department निर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला ने बताया कि पहलाजानी आईवीएफ ए यूनिट ऑफ माता लक्ष्मी नर्सिंग होम निगम और पर्यावरण विभाग से बायो मेडिकल वेस्ट के प्रबंधन से जुड़ी NOC के बिना संचालित किया जा रहा है। उन्होंने इसको लेकर नर्सिंग होम में छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान जब दस्तावेजों की जांच की गई तो पाया गया कि नर्सिंग होम nursing home ने 13 जनवरी 2022 से लेकर 12 जनवरी 2027 तक नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस लिया है, लेकिन इसके बाद निगम और पर्यावरण से NOC नहीं है। हॉस्पिटल प्रबंधन को निगम व पर्यावरण विभाग से बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल से जुड़ी जो NOC मिली थी, वो 30 नवंबर 2021 से लेकर 29 नवंबर 2022 तक की मिली थी। उसके बाद से आज तक ये नर्सिंग होम बिना NOC के संचालित हो रहा है।