आयकर रिटर्न फाइल की तिथि को 31 मार्च तक बढ़ाना था, 10 जनवरी अपर्याप्त

Update: 2020-12-31 04:05 GMT

जाकिर घुरसेना

रायपुर। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तिथि को बढ़ा दिया है पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 था लेकिन अब इसे 10 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की तिथि 10 जनवरी 2021 तक की गई है हालांकि व्यापारियों और आय करदाताओं ने कहा कि 10 जनवरी 2021 तक का समय वर्तमान हालात को देखते हुए अपर्याप्त है क्योंकि मार्च माह से लाकडाउन लगा हुआ था लॉकडाउन खुलने के बाद दफ्तर में कोई खास काम नहीं हुआ क्योंकि अधिकारी एवं कर्मचारियों की उपस्थिति काफी कम होती थी उसके ऊपर कोई कर्मचारी को या अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे एवं उसके संपर्क में आने वाले को काफी एहतियात बरतना होता था कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी को 14 दिन क्वॉरेंटाइन या हॉस्पिटल में रहना पड़ता था जिससे काम काफी प्रभावित हुआ था। ऐसी स्थिति में 10 जनवरी 2021 तक की तिथि बहुत ही कम है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की डेट 10 जनवरी तक तो कर दिए लेकिन जीएसटी की भी तिथि बढऩा था वह नहीं बढ़ा। शहर के आयकर दाताओं ने बताया कि इतना कम समय देना न्याय पूर्ण नहीं है।
कभी सर्वर डाउन तो कभी कर्मचारियों की कमी
इनकम टैक्स कर्मचारियों और आयकर दाताओं के ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा साथ ही कभी सर्वर डाउन या कभी कर्मचारियों की कमी भी आड़े आएगी कोरोना का संक्रमण भी बढऩे की उम्मीद है साथ ही रोना का नया स्ट्रेन भारत में आ गया है ऐसी स्थिति में इतना कम समय देना न्याय पूर्ण नहीं है दूसरी ओर छत्तीसगढ़ चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता ललित जैसिंह, जितेंद्र बरलोटा, राधाकिशन सुंदरानी, लालचंद गुलवानी, प्रकाश अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, दीपचंद कोटडिया आदि ने बताया कि चेंबर द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की थी कि वर्तमान हालात को देखते हुए इसमें समय बढ़ाया जाए । वित्त मंत्री ने उनकी मांगों को ध्यान से सुन कर इस पर कार्रवाई करते हुए टैक्स रिटर्न की फाइल की तारीख बढ़ाई और उन्होंने आयकर दाताओं को अवसर दिया।
अलग-अलग रूप से छूट मिली
वहीं दूसरी ओर सीए एवं कांग्रेस नेता मनोज कंदोई ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण एवं स्टाफ के नहीं आने से कार्य काफी प्रभावित हुआ है साथ ही नए वर्ष के जश्न मनाने लोगों ने अभी से तैयारी कर ली है। उन्होनें बताया कि इनकम टैक्स विभाग के अनुसार सभी आयकर दाताओं को इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करना एक निश्चित तिथि तक अनिवार्य होता है। हालांकि सभी आयकरदाताओं को अलग-अलग रूप से छूट मिली है। लेकिन देखा जाए तो 10 जनवरी का समय देना बहुत ही कम होता है उन्होंने कहा कम से कम 31 मार्च तक इसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि काम प्रभावित ना हो ।
कोरोना के नए स्ट्रेन से दहशत
कोरोना का नया स्ट्रेन आने से आयकर दाता और अधिकारी कर्मचारियों में दहशत तो रहेगा ही। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय हर हाल में 31 मार्च तक बढ़ाया जाना उचित होगा उन्होंने बताया कि टैक्स ऑडिट के लिए 15 फरवरी, नान टैक्स ऑडिट के लिए 10 जनवरी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए 15 जनवरी और विवाद से विश्वास के लिए अंतिम तिथि 10 जनवरी की गई है साथ ही जीएसटी एनुअल रिटर्न 2019 के लिए 28 फरवरी 2001 की गई जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत कम है इसे तत्काल 31 मार्च तक बढ़ाया जाना चाहिए पूरे देश के लोग चाहे वह कोई भी क्षेत्र से आते हो जो आयकर दाता है सब ने मिलकर यह मांग भी किया था कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाया जाए ।
नियत तिथि तक रिटर्न जमा करना अनिवार्य
नौकरी पेशा और अन्य कारोबारी जो इनकम टैक्स देते हैैं। उन्हें भी नियत तिथि तक रिटर्न जमा करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा कई करदाता ऐसे भी है जिनके खातों और कारोबार का आडिट होता है वे उनको एवं अन्य आयकरदाताओं को उपरोक्त तिथि तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा। चूंकि वर्तमान में देश में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब दस्तक दे चुक है। इसके लगभग कई मामले सामने आए हैं। जिसमें कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण हैं। इस संबंध में एम्स के डायरेक्टर ने भी कहा कि कोरोना वायरस ने कई जगहों पर अपने रूप बदल लिए हैं। स्वभाविक है यहां भी यह स्ट्रेन पहुंच चुका है। ऐसे में आयकर विभाग को चाहिए कि 31 मार्च तक समय बढ़ाना चाहिए ताकि आयकर दाता असुविधा से बचे रहें।


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