रायपुर।
प्रतिबंधित नशीली टेबलेट एवं सिरप के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक नारकोटिक्स सेल तथा एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना पंडरी क्षेत्रांतर्गत दलदल सिवनी स्थित विज्ञान केन्द्र के सामने कुछ व्यक्ति प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी पंडरी के नेतृत्व में नारकोटिक्स सेल, एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना पंडरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए उक्त स्थान में जाकर व्यक्तियों की पतासाजी करते हुए 03 व्यक्तियों को चिन्हांकित किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्तियों से बातचीत करने की कोशिश करने पर वे भागने का प्रयास करने लगे जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम गोपाल कृष्ण वर्मा उर्फ गोलू एवं हरिश कुमार चतुर्वेदी निवासी सुहेला तथा सतनाम सिंह उर्फ बिट्टू निवासी पंडरी रायपुर का होना बताये। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें बैग एवं थैला की तलाशी लेने पर बैग एवं थैला में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट एवं सिरप रखा होना पाया गया। जिस पर उक्त संबंध में व्यक्तियों से वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया, परंतु तीनों के द्वारा किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर तीनों आरोपियों के कब्जे से PLANOKUF SYRUP कुल 55 नग, CODI STAR 28 नग, TOSSEX 09 नग, SPASTRANCAN PLUX टेबलेट 1008 नग तथा LPRAX टेबलेट 60 नग बाजार मूल्य कीमती लगभग 1,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना पंडरी में अपराध क्रमांक 80/22 धारा 21(बी) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया। आरोपी गोपाल कृष्ण वर्मा उर्फ गोलू का ग्राम रावन में वर्मा मेडिकल स्टोर के नाम से दवाई दुकान है, जिसका संचालक वह स्वयं है। आरोपी अपने मेडिकल दुकान के सहारे अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट एवं सिरप की बिक्री करता है। आरोपी सतनाम सिंह अपराधिक प्रवृत्ति का है, जो पूर्व में थाना पंडरी से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बिक्री करने पर नारकोटिक्स एक्ट तथा आम्र्स एक्ट के प्रकरणों में लगभग 06 बार जेल निरूद्ध रह चुका है। इसके साथ ही आरोपी हरिश कुमार चतुर्वेदी भी मारपीट के प्रकरण में थाना सुहेला से जेल निरूद्ध रह चुका है।
गिरफ्तार आरोपियों से इस काले व्यवसाय में जुड़े अन्य लोगों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रहीं है, जो भी नाम सामने आएंगे उन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
गिरफ्तार आरोपी
01. गोपाल कृष्ण वर्मा उर्फ गोलू पिता हरिराम वर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम रावन थाना सुहेला जिला बालौदा बाजार।
02. हरिश कुमार चतुर्वेदी पिता नाथूराम चतुर्वेदी उम्र 36 वर्ष निवासी फुण्डरडीह न्यू ग्राम पंचायत भवन के सामने थाना सुहेला जिला बालौदा बाजार।
03. सतनाम सिंह उर्फ बिट्टू पिता नाजिर सिंह उम्र 31 वर्ष निवासी जिला अस्पताल के सामने पण्डरी तराई थाना पण्डरी रायपुर।