बालोद में खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, JCB और ट्रैक्टर जब्त
खनिज विभाग
बालोद : छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर एक जेसीबी मशीन, दो हाईवा और एक ट्रैक्टर समेत कुल चार वाहनों को जब्त किया है। यह कार्रवाई धरमपुरा, फरदफोड़ और घोटिया गांवों में की गई है। विभाग ने जब्त वाहनों को संबंधित पुलिस थानों और सहायता केंद्र की अभिरक्षा में रखवाया है। जिला खनिज अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 2 और 3 नवंबर को विभिन्न विकासखंडों में निरीक्षण किया गया। इस दौरान मुरुम, गिट्टी और रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन से संबंधित मामले सामने आए।
खनिज विभाग की टीम ने 3 नवंबर को बालोद और डौंडीलोहारा विकासखंड में औचक निरीक्षण किया। ग्राम धरमपुरा में जांच के दौरान खनिज मुरुम का अवैध उत्खनन और परिवहन करते पाए जाने पर जेसीबी मशीन क्रमांक CG 05 E 6003 और हाईवा क्रमांक CG 07 BC 9844 को जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद दोनों वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से थाना बालोद की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। इसी दिन ग्राम फरदफोड़ में निरीक्षण के दौरान खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन किए जाने का मामला सामने आया। यहां विभागीय टीम ने हाईवा क्रमांक CG 08 BH 5902 को जब्त कर लिया। इस वाहन को पुलिस सहायता केंद्र मार्रीबंगला (देवरी) की अभिरक्षा में रखा गया है। इससे पहले 2 नवंबर को डौंडी विकासखंड के ग्राम घोटिया में खनिज विभाग की टीम ने जांच की थी। निरीक्षण के दौरान रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर नीले रंग का सोनालिका 745 डीआई ट्रैक्टर जब्त किया गया। जब्त ट्रैक्टर को थाना डौंडी की अभिरक्षा में रखा गया है।
खनिज विभाग के अनुसार, जिले में अवैध खनन और परिवहन से संबंधित सूचनाओं एवं शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। शिकायत मिलने पर विभागीय टीम संबंधित क्षेत्र में पहुंचकर जांच कर रही है। जांच के दौरान खनिज परिवहन से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों और अनुमति संबंधी प्रावधानों का परीक्षण किया जाता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब्त किए गए वाहनों से संबंधित प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई जांच और लागू नियमों के आधार पर होगी। जिला प्रशासन का कहना है कि खनिज संपदा के अवैध दोहन को रोकने के लिए निगरानी अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभागीय अमले को नियमित पेट्रोलिंग करने और संदिग्ध खनिज परिवहन पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद खनिजों का उत्खनन और परिवहन करने वाले वाहन संचालकों को भी नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि बिना आवश्यक अनुमति खनिज उत्खनन, भंडारण और परिवहन की गतिविधियों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।