कबीरपंथ का किया अपमान, दो की गिरफ्तारी

Update: 2025-12-13 11:33 GMT

कबीरधाम। धार्मिक भावनाओं को आहत करने और जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने कबीरपंथ से संबंधित लगाए गए बैनर-पोस्टर को फाड़ दिए थे। साथ ही आरोपियों ने गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 532/2025 धारा 298, 296, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

दरअसल, पुनित झारिया पिता धनसाय झारिया 35 वर्ष निवासी नवागांव ने थाना कवर्धा में 12 दिसम्बर को लिखित आवेदन पेश किया। आवेदन में बताया कि 10 दिसम्बर की सुबह लगभग 10.30 बजे आरोपियों ने नवागांव चौक स्थित कबीर चबूतरा के पास कबीरपंथ से संबंधित लगाए गए बैनर-पोस्टर को फाड़ दिए थे। साथ ही आरोपियों ने शिकायत करने पर गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस कृत्य से समाज में आक्रोश एवं धार्मिक उन्माद की स्थिति पैदा हुई।

आवेदन के आधार पर थाना कवर्धा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान प्रार्थी व गवाहों के कथन लिए गए। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। फाड़े गए बैनर-पोस्टर, सफेद झंडा को जब्त किया गया। जांच में आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक पिता गौकरण नाथ शिवोपासक 49 वर्ष, मनहरण नाथ योगी पिता नारायण नाथ योगी 51 वर्ष निवासी नवागांव के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक के विरुद्ध 17/1999, 31/2012 एवं 231/2021 धारा 107, 116(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध हैं। वहीं आरोपी मनहरण नाथ योगी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 74/1999 धारा 451, 323, 34 भादवि एवं इस्तगाशा क्रमांक 17/1999 धारा 107, 116(3) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रकरण दर्ज हैं। मामला अजमानतीय प्रकृति का होने से आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया।

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