रायपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश डीएल कटकवार ने कहा है कि 11 फरवरी को कोरबा एवं जिले के अन्य न्यायालयों में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में पक्षकार आपसी राजीनामा योग्य मामलों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटारा कर सकते हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक पीडब्ल्यूडी रामपुर, कोरबा में विधिक जागरूकता शिविर के दौरान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरीश चंद्र मिश्र ने उक्त जानकारी दी।
मिश्र ने जागरूकता शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को बाल श्रम शिक्षा का अधिकार, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण, टोनही प्रताड़ना, गुड टच-बैड टच एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा की विधिक सेवा संबंधी अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बालक हो या बालिका, कानून में सबको शिक्षा का समान अधिकार मिला हुआ है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में न्याय से वंचित ना रहे, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क अधिवक्ताओं की सेवा उपलब्ध कराता है। वर्तमान में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के द्वारा जिला मुख्यालय स्तर के आपराधिक मामलों की पैरवी की जा रही है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में श्री मिश्र ने आगे बताया कि पक्षकार राजीनामा योग्य प्रकरणों में समझौता करने के लिए अपना आवेदन संबंधित न्यायालय में दे सकते हैं। न्यायालय की ओर से पक्षकारों को लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस या समन जारी किया जाता है। राजीनामा होने से दोनों पक्षों के बीच आपसी सौहार्द पूर्ण वातावरण बनता है और मन की कटुता खत्म होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शीतल निकुंज ने बताया कि रामपुर में आयोजित उक्त जागरूकता शिविर में पैरालीगल वालंटियर श्री रविशंकर ने पंपलेट का वितरण किया।