इस मामले में याचिकाकर्ता पर ही लगा जुर्माना

Update: 2022-11-10 07:17 GMT

बिलासपुर। हाईकोर्ट के 12 वकीलों को सीनियर एडवोकेट नामित करने की प्रक्रिया के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकर्ट में दायर याचिका की सुनवाई किसी अन्य हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित होने के लिए 21 वकीलों ने आवेदन किया था। इस पर दावा-आपत्तियों का निराकरण करने के बाद 12 सीनियर एडवोकेट नामित किए गए। यह प्रक्रिया हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 11 जून 1921 को अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट नियम 2018 के नियम 7 के तहत पूरी की थी।

इन 21 आवेदनों में से एक अधिवक्ता बादशाह प्रसाद सिंह का भी था। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका पेश करके कहा कि सीनियर एडवोकेट्स के चयन में प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। उनकी याचिका पर सुनवाई लंबित है। लंबे समय से सुनवाई नहीं होने को आधार बनाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने मांग की थी कि प्रकरण को छत्तीसगढ़ की बजाय किसी अन्य राज्य के हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर 25 हजार रु जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।


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