महासमुंद। आरोपी रामकुमार भोई द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला जिसके कब्जे से 150 एम एल देशी प्लेन शराब कीमती 60 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त किया गया। आरोपी रोहीत यादव द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला। जिसके कब्जे से 150 एम एल देशी प्लेन शराब कीमती 60 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त किया गया।
आरोपी सेवक राम निर्मलकर द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला जिसके कब्जे से 150 एम एल देशी प्लेन शराब कीमती 60 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त किया गया. आरोपी जयराम भोई द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला जिसके कब्जे से 150 एम एल देशी प्लेन शराब कीमती 60 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त किया गया।
आरोपी मनोज कहर द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला जिसके कब्जे से 150 एम एल देशी प्लेन शराब कीमती 60 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त किया गया. आरोपी उमेश सोनवानी द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला जिसके कब्जे से 150 एम एल देशी प्लेन शराब कीमती 60 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त किया गया। आरोपीयों का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।