रेलवे स्टेशन से पकड़ाया अवैध शराब तस्कर

छग

Update: 2023-06-23 17:11 GMT
बिलासपुर। महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रे सु बल बिलासपुर, एवम् मंडल सुरक्षा आयुक्त, रे सु बल रायपुर के मार्ग दर्शन में दुर्ग रे सु बल पोस्ट प्रभारी एस.के.सिन्हा के नेतृत्व में सउनि मो. ए.एच.सरदर, सउनि आर.जी.राय, सउनि आर के मिश्रा, प्रधान आरक्षक-9901997 टी.एम.रेड्डी एवं आरक्षक 0955035 एल.के.पारकर के साथ दुर्ग स्टेशन में चेकिंग एवं गश्त के दौरान गाड़ी सं. 18242 अम्बिकापुर-दुर्ग एक्स. के प्लेटफार्म नं. 03 पर समय करीबन 10.59 बजे आने पर चेक किया गया। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को 01 नग लाल रंग का ट्राली बैग एवं 1 नग पिठ्ठु बैग नीले रंग का (Unisky Company) लेकर उक्त गाडी के पीछे के जनरल कोच से पीएफ नं. 04 की तरफ उतरकर जाते देखा। संदेह के आधार पर उक्त व्यक्ति को तितुरडीह साईड के फुट ओवर ब्रीज के पास घेरकर रोका गया तथा पूछताछ करने पर उसने अपना नाम व पता विजय यादव वल्द स्व. दिनेश यादव उम्र 29 वर्ष साकिन मकान नं. 239 वार्ड नं. 19 कैलास नगर थाना मोहननगर जिला दुर्ग (छग) बताया।
उसके दोनों बैग को खोलकर दिखाने के लिए कहने पर उसने खोलकर दिखाया तो दोनों बैग में शराब की बोतल थी जिसे गिनती करने पर लाल रंग के ट्राॅली बैग में 21 नग मैक्डोवल (प्रत्येक 750 एमएल) व नीले रंग के पीठ्ठु बैग से 12 नग बिना लेवल का (प्रत्येक 750 एमएल) शराब बाटल मिला । उक्त व्यक्ति को उसके पास रखे उक्त शराब बाटल के संबंध में अधिकार पत्र/रसीद की मांग करने पर उसने कोई अधिकार पत्र/रसीद नहीं होना बताया । पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह निजी वाहन चालक का काम करता है तथा अनुपपुर जाकर वहा से शराब लेकर आया और जरूरतमंद लोगों को अधिक दाम में बेचकर मुनाफा कमाने हेतु यह कार्य किया । उक्त व्यक्ति से पूछने पर उसने बताया कि उक्त शराब को कुल 12375/-रूपये में खरीदा है। अतः उक्त ब्यक्ति को उसके कब्जे से जप्त 02 बैग में कुल 33 बाटल शराब अनुमानित कुल कीमत 12375/- रूपये के साथ उचित कार्यवाही हेतु शासकीय रेल पुलिस दुर्ग को सुपुर्द किया गया,शासकीय रेल पुलिस दुर्ग द्वारा अपराध क्रमांक 78/23, आबकारी एक्ट की धारा 34-2 के तहत पंजीबद्ध किया गया।
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