IIT भिलाई कैंपस हादसा: ठेकेदार-सुपरवाइजर पर अपराध दर्ज, सुरक्षा की कमी का लगा आरोप
छत्तीसगढ़
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भिलाई। कुटेलभाठा में बन रहे IIT भिलाई कैंपस में हादसा हो गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। मामले में पुलिस ने ठेकेदार और सुपरवाइजर के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। दोनों के खिलाफ लापरवाही परिलक्षित हुई।
जेवरा-सिरसा पुलिस ने मामले में बताया है कि, ठेकेदार और सुपरवाइजर के खिलाफ धारा 288,304 ए,34 के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ है। जेवरा-सिरसा पुलिस ने बताया कि हाईटेक अस्पताल सिक्योरिटी सुपरवाइजर कमल कुमार सिंह ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी कि 17 फरवरी को आईआईटी भवन बायज हास्टल निर्माण कार्य का ठेका काम ठेकेदार अबू कलाम शेख के द्वारा अकुशल मजदूर अबुल हुसैन 26 वर्ष निवासी सलमाडा पार्ट 6 थाना फकीर गंज जिला धुब्री (असम) को कार्य के लिए लाया गया था।
आईआईटी के भवन निर्माण के लिए सुपरवाइजर यूनुस अली ने 3 फरवरी को अबुल हुसैन को लड़कों के लिए बन रहे होस्टल निर्माण में काम पर लगा दिया। काम करते समय अबुल हुसैन लोहे का सेंट्रिंग उसके गर्दन के पीछे हिस्से में गिरने से गंभीर चोटें आई।
जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अबुल की मौत हो गई। खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर मर्ग कायम किया। जांच में पुलिस ने हामिजुद्दीन, जमाल मे आलजा 26 वर्ष, सुरुत जमाल, बसीर अहमद, बसीरउद्दीन, L T कंपनी आईआईटी निर्माण कार्य कराने का इंचार्ज सुप्रीत शेषु हेजमाड़ी का कथन दर्ज किया।
सुरक्षा पर उठ रहे सवाल
पुलिस ने जांच की। पता चला कि, आईआईटी भवन बायज हास्टल निर्माण कार्य का ठेका लिए ठेकेदार व सुपरवाइजर ने कर्मियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। किसी भी प्रकार का हेलमेट, जूता भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। मृतक अबुल हुसैन कार्य के दौरान लोहे का सेंटरिंग उसके गर्दन के पीछे भाग में गिरने से मौत हुई।