शासन के आदेश की अनदेखी, असामाजिक तत्व बन गए स्वयं-भू मुतवल्ली

Update: 2020-12-16 06:04 GMT

कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद प्रबंधन पर कर लिया कब्जा

शासन के आदेश के खिलाफ अवैध तरीके से चुनाव

जमातियों ने तत्काल चुनाव निरस्त करने की मांग की

रायपुर/मुंगेली (जसेरि)। सुन्नी मुस्लिम जमात चुनाव कमेटी मुंगेली एवं जमातियों ने शासन से मांग की है कि दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को सुन्नी हनफी कच्छी मस्जिद मुंगेली का चुनाव तत्काल निरस्त किया जाए। जमातियों ने बताया कि 14 अक्टूबर 2020 का चुनाव पूरी तरह अवैधानिक है।

समाज के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जिला प्रशासन को गुमराह कर चुनाव करवा लिया, जबकि समाज इसके लिए तैयार ही नहीं था। कुछ लोगों ने आपस में मिल कर चुनाव करा लिए जिसमें चुनाव संबंधी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और मोहम्मद शमीम अवैध रूप से मस्जिद में स्वयंभू अध्यक्ष बन बैठा। जबकि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मुंगेली के आदेश क्रमांक 11598/ वाचक /अति. कले./2020 मुंगेली दिनांक 7.9 .2020 के आदेश अनुसार देशव्यापी महामारी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा पूर्व में दी गई अनुमति को निरस्त कर दिया गया था। उसके बावजूद चुनाव कैसे हुआ समझ से परे है। सुन्नी मुस्लिम जमात चुनाव कमेटी एवं जमातियों ने पत्र लिखकर कलेक्टर मुंगेली से चुनाव रोकने की मांग की थी जिस पर कलेक्टर ने यह फैसला दिया था।

शेख वहीद ने कहाकि मुझे और मस्जिद को क्षति पहुंचाने वाले लोग ताला तोड़कर दान पेटी की चोरी की और जान से मारने की धमकी देकर दहशत पैदा कर रहे है। जिसकी लिखित शिकायत पर कलेक्टर-एसपी ने चुनाव पर रोक लगाया था।

मुतवल्ली को जान से मारने की धमकी

मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली शेख वहीद को जान से मारने की धमकी स्वयंभू मुतवल्ली और उसके साथियों ने दी थी। उसके बाद लोग मस्जिद की दानपेटी चोरी एवं जमातखाना का ताला तोड़कर बलात कब्जा भी कर लिए। इस आशय की सूचना लिखित नामजद थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को भी दी गई, लेकिन आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। जमातियों ने मांग की है कि तत्काल इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और मस्जिद के संचालन की जिम्मेदारी शेख वहीद और उनकी कमेटी को दी जाए।

सुन्नी मुस्लिम चुनाव कमेटी के मोहम्मद अजीज द्वारा कलेक्टर मुंगेली को आवेदन दिया गया था जिसमें सब कुछ दर्शित किया गया था कि मुंगेली मुस्लिम जमात का चुनाव नहीं कराया जा सकता। कलेक्टर ने उनके आवेदन पर ही चुनाव रोकने का आदेश जारी किया उसके बावजूद चुनाव होना शंकाओं को जन्म देता है। 

Tags:    

Similar News

-->