IAS अधिकारी की जमानत याचिका खारिज

छग

Update: 2023-06-21 13:23 GMT
रायपुर। विशेष न्यायाधीश ईडी अजय सिंह राजपूत की अदालत में आज संध्या ने पूर्व आबकारी आयुक्त आईएएस निरंजन दास की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है । इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई है। ईडी दास से दो हजार करोड़ के लिकर स्कैम को लेकर पूछताछ करना चाहती है और वे एब्सकांड होकर मुंबई वगैरह घूम रहे है। इस मामले मेंं ईडी विशेष सचिव आबकारी एपी त्रिपाठी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
आबकारी विभाग के पूर्व सचिव आईएएस निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आ गया है। ED की स्पेशल कोर्ट के जज अजय सिंह राजपूत की अदालत ने निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। करीब 6 दिनों से ED की गिरफ्त से बचने के लिए आरोपी पूर्व सचिव ने ED के विशेष न्यायाधीश के यहां अग्रिम के लिए अपील किया था दो बार अपना फैसला टालने के बाद आज बुधवार को जमानत याचिका ख़ारिज कर दी गई है। आबकारी विभाग के पूर्व सचिव आईएएस निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आ गया है। ED की स्पेशल कोर्ट के जज अजय सिंह राजपूत की अदालत ने निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। करीब 6 दिनों से ED की गिरफ्त से बचने के लिए आरोपी पूर्व सचिव ने ED के विशेष न्यायाधीश के यहां अग्रिम के लिए अपील किया था दो बार अपना फैसला टालने के बाद आज बुधवार को जमानत याचिका ख़ारिज कर दी गई है।
बताते हैं कि ईडी ने आबकारी के कथित 2000 करोड़ के घोटाले के मामले पर आईएएस निरंजन दास से भी पूछताछ की थी। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था छुट्टे ही श्री दास का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उन्हें पहले मुंबई फिर दिल्ली वेदांत में भर्ती करना पड़ा था। इस दौरान ED ने अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह उर्फ़ पप्पू ढिल्लन, अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद सिंह को दबोच लिया था। लेकिन इस मामले में अब तक निरंजन दास की गिरफ़्तारी ED ने नहीं की है। अपनी गिरफ़्तारी के लिए ही निरंजन दास अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन में अस्वस्थ्यता और अन्य व्यावहारिक दिक्कतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश से अग्रिम जमानत के लिए अपील किये थे। आज उनकी अपील की ख़ारिज करने के बाद अब निरंजन दास के पास उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायलय का दरवाज़ा खुला है। इसके साथ ही ED भी दास को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने के बाद उन्हें उठा सकती है।
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