बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला को 56 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में दिए गए आदेश की अवहेलना पर दूसरी बार अवमानना नोटिस जारी की है।
हाईकोर्ट में शिवप्रसाद कृपाल, रमाशंकर नाग सहित कांकेर जिले के 56 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि प्रथम नियुक्ति के 10 साल बाद उन्हें सेवा में नियमित नहीं किया गया, जबकि इसका प्रावधान है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की थी और प्रमुख सचिव को याचिकाकर्ताओं के प्रकरण का विधि सम्मत निराकरण करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं होने पर उन्होंने प्रमुख सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को पुनः अभ्यावेदन देने कहा और प्रमुख सचिव को निर्धारित समय में नियमों के अनुसार प्रकरण का निराकरण करने का आदेश दिया। इसका भी निर्धारित समय पर परिपालन नहीं हुआ। तब याचिकाकर्ताओं ने दोबारा अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान दोबारा नोटिस जारी करते हुए उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को कोर्ट ने अवमानना नोटिस देकर जवाब मांगा है।