पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

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Update: 2023-03-28 18:30 GMT
कोरबा। तीन वर्ष पहले सिलबट्टे से पत्नी के सीने पर वार कर पति ने हत्या कर दी थी। मामले में सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रूपये जुर्माना लगाया है। बाल्को थाना अंतर्गत लालघाट में वासुदेव अपनी पत्नी शांतिबाइ के साथ निवास करता था। तीन फरवरी 2020 को वासुदेव शराब पीकर घर आया और किसी बात को लेकर पति व पत्नी में विवाद हो गया। गुस्से में आकर वासुदेव ने सिलबट्टे से पत्नी के सीने में वार कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल पत्नी को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में दाखिल कराया। जहां उपचार के दौरान शांति बाई की मौत हो गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट व डाक्टर की रिपोर्ट में पसली की हड्डी पाए जाने पर पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की। इस दौरान पूछताछ में पति वासुदेव के साथ विवाद की बात सामने आई। पुलिस ने वासुदेव को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो वह पहले टालमटोल की नीति अपनाता रहा, पर बाद में पुलिस के समक्ष टूट गया। उसने पुलिस को बताया कि घटना के दिन परिचित के घर से शराब पीकर लौटा था, इसके बाद दोनों के मध्य विवाद हुआ। तब पत्नी ने धक्का देकर मुझे गिरा दिया। इससे मुझे चोट लगी। तब गुस्से में आकर सिलबट्टा से पत्नी पर हमला कर दिया। पुलिस ने धारा 302 के तहत आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी कौशल प्रसाद श्रीवास ने पैरवी की। सुनवाई के बाद न्यायाधीश संघपुष्पा भलपहरी की अदालत ने आरोपित वासुदेव को सजा सुनाई।
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