गृहमंत्री Vijay Sharma ने गौवंश परिवहन पर रोक लगाने निकाला सख्त आदेश

Update: 2024-07-16 11:25 GMT

रायपुर raipur news । छत्तीसगढ़ में गौ वंश के अवैध परिवहन पर सरकार ने सख्ती दिखाई है. Deputy CM Vijay Sharma डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नया आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर परिवहन अवैध होगी. गैर जमानती अपराध माना जाएगा. अवैध परिवहन पाए जाने पर सात साल तक की सजा और पचास हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. जिस रूट पर अवैध परिवहन पाया जाता है वहां के एसपी और थाना प्रभारी का सीआर भी खराब होगा.

chhattisgarh news आदेश में कहा गया है कि ⁠अवैध परिवहन करने वालों पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी होगी. ⁠परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में फलैक्स लगाने की अनिवार्यता होगी. अवैध परिवहन में इस्तेमाल गाड़ी राजसात की जाएगी. गाड़ी मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी.


बीते दिन ही सांसद और विधायक समेत पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक राजेश मूणत ने जमकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि राजधानी की कानून व्यवस्था में जिन खामियों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरते रहे हैं वही स्थिति बन गई है। हर रोज होती चाकूबाजी, लूट से पुलिस के साथ सरकार की छवि भी खराब हो रही है। वरिष्ठ नेताओं ने गृह और पुलिस के अफसरों की वर्किंग पर भी खरी खरी सुनाया। और अपराधियों पर कार्रवाई के लेकर अल्टीमेटम भी दिया।


गौ वंश के अवैध परिवहन को रोकने जिला स्तर पर एक राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति होगी. ये नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे. अवैध परिवहन के पुराने प्रकरणों को जिलेवार एकत्रित किया जाएगा. आदतन अपराधियों को ट्रैक किया जाएगा. उन रास्तों पर भी निगरानी कड़ी होगी, जहां से अवैध परिवहन किया जाता रहा है. यदि नियम विरूद्ध परिवहन होना पाया जाता है तो जहां से परिवहन शुरू हुआ और जहां वाहन जब्त किया गया, इस बीच के सभी पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों के सर्विस बुक में नकारात्मक टीप दर्ज की जाएगी. अवैध परिवहन में पुलिस की संलिप्तता पर कठोर कार्रवाई होगी.

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