डॉक्टर पूजा हत्याकांड पर हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, 4 महीने के भीतर केस निपटाने कहा
छग
बिलासपुर। न्यायधानी के बहुचर्चित डॉ. पूजा चौरसिया हत्याकांड का जल्द पटाक्षेप होने की उम्मीद जगी है. हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आग्रह को स्वीकार करते हुए 4 महीने के भीतर केस के निपटारा का निर्देश दिया है.
दरअसल, पुलिस ने कोर्ट में 6 दिसंबर 2024 को आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत पूरक आरोप पत्र पेश किया था. इसके बाद 17 जनवरी 2025 को मामला सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया. अतिरिक्त धाराएं जुड़ने से केस की प्रकृति बदल गई. इसके चलते आरोप तय करने की प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी. न्यायालयीन कामकाज में वक्त लगने का हवाला देते हुए ट्रायल कोर्ट ने केस के निपटारे के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी. जिस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने 4 महीने के केस के निपटारे का निर्देश दिया है. कोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश की प्रमाणित प्रति ट्रायल कोर्ट भेजने का निर्देश दिया है.
डॉ पूजा चौरसिया हत्याकांड के आरोपी जिम ट्रेनर सूरज पांडेय जेल में बंद है, उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के सिंगल बेंच में हुई थी. मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ने जमानत याचिका को खारिज करने के साथ ही ट्रायल कोर्ट को चार महीने के भीतर केस की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था.