निलंबित IPS जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार, याचिका खारिज

छत्तीसगढ़

Update: 2021-11-26 07:18 GMT

बिलासपुर। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को झटका देते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग की खारिज कर दिया. आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए जीपी सिंह ने याचिका लगाई थी, जिस पर रोक लगाने से कोर्ट ने इंकार करने के साथ शासन से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.

दरअसल, सस्पेंड IPS जीपी सिंह ने हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया था। इस बीच जीपी सिंह के अधिवक्ता ने याचिका वापस ले ली। यही वजह है कि इस बार उनकी तरफ से दोबारा धारा 482 के तहत याचिका दायर कर आपराधिक प्रकरण को चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की गई है।

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