पलाश चंदेल की याचिका पर रेप पीड़िता को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, अपना पक्ष रखे

Update: 2023-02-11 03:50 GMT

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने हाईप्रोफाइल रेप केस में फंसे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल की याचिका पर सुनवाई से पहले पीड़ित युवती को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रेप पीड़ित युवती का जवाब के बाद ही हाईकोर्ट में पलाश चंदेल की याचिका पर सुनवाई होगी। प्रकरण की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इस केस में युवती पहले ही पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोपी को बचाने का आरोप लगा चुकी है।

रेप केस के आरोप में FIR दर्ज होने के बाद से पलाश चंदेल फरार चल रहा है। इधर, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अपने वकील हरि अग्रवाल के माध्यम से याचिका में बताया गया है कि उसे राजनीतिक रूप से झूठे केस में फंसाया गया है। साथ ही कहा है कि पुलिस की एफआईआर दुष्प्रेरित है। इसलिए घटना स्थल कहीं और किसी दूसरे जिले के थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

याचिका में पुलिस की एफआईआर को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका में तर्क दिया है कि जिस युवती ने शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वह पहले से ही शादीशुदा है। ऐसे में शादीशुदा युवती को दोबारा शादी करने के लिए झांसा कैसे दे सकता है।

इधर, हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित युवती को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। युवती का जवाब आने के बाद अब 24 फरवरी को प्रकरण की सुनवाई होगी। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के केस में जमानत देने या पुलिसिया कार्रवाई को चुनौती देने जैसे केस में नया नियम बनाया है। इसके तहत केस की सुनवाई तभी हो सकती है, जब रेप पीड़िता की सहमति हो। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने इस केस में युवती से जवाब मांगा है।

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