रिटायर्ड इंस्पेक्टर की याचिका पर हाई कोर्ट ने डीजीपी को जारी किया अवमानना नोटिस
बिलासपुर। वीरता पुरस्कार प्राप्त पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त निरीक्षक को अदालत के आदेश के बाद भी विशेष भत्ता नहीं मिल रहा है। इसे लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया है। राजेंद्र प्रसाद शर्मा वर्ष 2011 को भिलाई से बतौर निरीक्षक सेवानिवृत्त हुए थे। इन्हें बहादुरी के लिए शासन ने वीरता पुरस्कार दिया था। इसमें तहत विशेष भत्ता देने का प्रविधान है। अभ्यावेदन देने के बाद भी विभाग ने उन्हें भत्ता नहीं दिया। इसे लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका पेश की।
कोर्ट ने शासन को इस राशि के संबंध में कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद भी पहल होने पर हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर 2018 को डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया। तब भी विभाग उदासीन बना रहा। इस पर सेवानिवृत्त निरीक्षक ने अधिवक्ता मनीष उपाध्याय के माध्यम से याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद डीजीपी को 21 दिसंबर 2018 के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अवमानना याचिका दायर की गई। इसमें सुनवाई करते हुए जस्टिस पी. सेम कोशी ने वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा समेत दुर्ग एसपी व लेखा व पेंशन अधिकारी दुर्ग को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।