रायपुर नगर निगम को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, एक हफ्ते का दिया समय

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Update: 2023-08-02 10:03 GMT
बिलासपुर। अनाधिकृत भवन निर्माण को नियमित करने के लिए संशोधित अधिनियम के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता विकास गोयल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने अनाधिकृत विकास अधिनियम और निर्माण नियम में संशोधन कर दिया है।
इसके चलते रायपुर नगर निगम क्षेत्र में बिना पार्किंग बने परिसर का शुल्क लेकर नियमितीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा निर्धारित से कम चौड़ी सड़क का नियमितीकरण हो रहा है यदि भूमि का प्रयोजन भी बदल दिया गया है तो उसका भी शुल्क या जुर्माना लेकर नियमितीकरण किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि शुल्क लगाने से वहां रहने वालों को कोई सुविधा नहीं मिलती क्योंकि मौके पर स्थिति नहीं बदलती है। चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के बाद नगर निगम को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने कहा है।
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