बिलासपुर। शिक्षक पदोन्नति और पोस्टिंग घोटाले में बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। तबादला आदेश निरस्त करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। कोर्ट में अगली सुनवाई होने तक स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट केस आदेश का सरिया होगा कि जिन शिक्षकों ने सरकार के आदेश पर पुराने स्थान पर ज्वाइन कर लिया है वह अब वही रहेंगे लेकिन जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वह अपने वर्तमान पद स्थापना वाले स्थान पर बने रहेंगे।