महासमुंद। जिले में नशे के विरूद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. जानकारी के मुताबिक थाना सिटी कोतवाली को मुखबीर से सूचना मिला कि ओडिसा से आने वाली बसों में तस्कर गांजा लेकर आ रहे है। मुखबीर की सूचना पर सायबर सेल एवं थाना सिटी कोतवाली की टीम ओडिया की ओर से आने वाली वाहनों एवं बसों पर नजर रखी हुई थी कि दो व्यक्ति को बस स्टैण्ड महासमुंद में उतरते देखा गया, जो दो प्लास्टिक थैला और एक काला रंग का ट्राली बैग रखे हुये थे। बस स्टैण्ड में उतर कर दूसरी गाड़ी का इंतजार करते खड़े हुये।
थाना सिटी कोतवाली एवं सायबर सेल की टीम द्वारा दोनो व्यक्ति से पूछताछ कर नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम शाहरूख अली पिता फारूख अली उम्र 40 वर्ष एवं आसिफ अली उर्फ गोलू पिता अब्बास अली उम्र 38 वर्ष साकिनान नत्री बी.की. मस्जिद के पीछे कांजी कैम्प कांग्रेस नगर भोपाल थाना बजरिया जिला भोपाल म0प्र0 होना बताये तथा बैग में क्या होने पूछने पर गोलमोल जवाब देने लगे। सायबर सेल एवं थाना सिटी कोतवाली की टीम को संदेह होने पर बैग खुलवाकर देखा तो उसमें गांजा भरा हुआ मिला। गांजा रखने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया तो कोई भी वैधानिक दस्तावेज पेश नही कर पाया और अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने की बात स्वीकार कियें।
जिसपर आरोपियों के कब्जे से 24 पैकेट खाकी रंग के टेप से लीपटा 38 किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 3,80,000 रूपयें, एक नग मोबाईल जुमला कीमती 3,90,000 रूपयें को जप्त कर आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार उनके विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 20बी एनडीपीएस के तहत् कार्यवाही की गई है।
आरोपीगण 01. शाहरूख अली पिता फारूख अली उम्र 40 वर्ष साकिनान नत्री बी.की. मस्जिद के पीछे कांजी कैम्प कांग्रेस नगर भोपाल थाना बजरिया जिला भोपाल म0प्र0।
02. आसिफ अली उर्फ गोलू पिता अब्बास अली उम्र 38 वर्ष साकिनान नत्री बी.की. मस्जिद के पीछे कांजी कैम्प कांग्रेस नगर भोपाल थाना बजरिया जिला भोपाल म0प्र0।
जप्त गांजे की मात्रा- 38 किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 3,80,000 रूपयें। एक नग मोबाईल जुमला कीमती 3,90,000 रूपये
वही थाना खल्लारी की टीम को मुखबीर से सूचना मिली की दो व्यक्ति बस स्टैण्ड खल्लारी में बस का इंतजार करते खड़ा हुआ है। उनके पास रखे बैंग से गांजा जैसा गंध आ रही है। थाना खल्लारी एवं सायबर सेल की टीम सूचना पर मौके पर पहुचकर मुखबीर के निशानदेही पर संदिग्ध व्यक्तिओं को पकड़कर उनका नाम पता पूछने पर अपना नाम सोमदत्त कश्यप पिता कमलेश कश्यप उम्र 25 वर्ष सा. ग्राम धनमउ पोस्ट किन्हावर थाना बिछमाह जिला मैनपुरी उ0प्र0 एवं दूसरा व्यक्ति ने अपना नाम किशोर साहू तिपा शबीर साहू उम्र 32 वर्ष सा0 वार्ड नं0 15 कम्हार पाड़ा पटेल नगर खरीयार रोड जोंक नुआपाड़ा उड़ीसा होना बताया।
संदिग्धों के पास रखे बैंग को चेक करने पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ मिला। मादक पदार्थ के संबंध में पूछताछ कर वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया तो कोई भी वैधानिक दस्तावेज पेश नही कर पाया और अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने की बात स्वीकार कियें। आरोपियों के कब्जे से 18 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 1,80,000 रूपयें को जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना खल्लारी में धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
आरोपीगण - 01. सोमदत्त कश्यप पिता कमलेश कश्यप उम्र 25 वर्ष सा. ग्राम धनमउ पोस्ट किन्हावर थाना बिछमाह जिला मैनपुरी उ0प्र0
02. किशोर साहू तिपा शबीर साहू उम्र 32 वर्ष सा0 वार्ड नं0 15 कम्हार पाड़ा पटेल नगर खरीयार रोड जोंक नुआपाड़ा उड़ीसा
जप्त गांजे की मात्रा- 18 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 1,80,000 रूपयें।
और थाना कोमाखान की टीम टेमरी नाका में संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रही थी तो मुखबीर से सूचना मिला की ओडिसा से बलेनो कार में अवैध शराब परिवहन कर महासमुंद की ओर जा रही है। मुखबीर की सूचना पर टीम ओडिसा से आने वाली बलेनो कार पर नजर रखी हुई थी कि कुछ समय पश्चात बलेनो कार क्रमांक ब्ळ 04 छछ 3566 को आते देखा गया।
जिसें टेमरी नाका के पास रोका गया वाहन में दो व्यक्ति सवार थे जिसका नाम पता पूछने पर वाहन चालक अपना नाम राजेश कंवल पिता होलाराम कंवल उम्र 42 वर्ष सा. कुशाभाउ ठाकरे फेस क्रमंाक 1 बजाज कालोनी न्यु राजेन्द्र नगर रायपुर जिला रायपुर एवं बगल सीट पर बैंठे व्यक्ति अमित कुमार अग्रवाल पिता खेमचंद अग्रवाल उम्र 46 वर्ष सा. एल.आई.सी. कालोनी कृष्णा अपार्टमेंट डी 107 मोवा रायपुर थाना मोवा जिला रायपुर का होना बतायें।
संदिग्धों से पूछताछ कर वाहन की तलाशी ली गई तो पीछे सीट में खाकी रंग के कार्टुन के अंदर 04 बाटल ब्लेण्डर्स प्राईड क्लासिक प्रीमियम व्हीस्की अंग्रेजी शराब, 02 नग खाकी रंग के कार्टुन के अंदर 12-12 बाटल किंग फिशर स्ट्रांग बियर 24 बाटल रखे मिला। वाहन में शराब रखने व परिवहन करने के संबंध में वैध कागजात पेश करने को कहा गया। जिनके पास कोई भी वैधानिक दस्तावेज नही होना बताने पर आरोपियों के कब्जे से 04 बाटल ब्लेण्डर्स प्राईड क्लासिक प्रीमियम व्हीस्की अंग्रेजी शराब ओडिसा राज्य निर्मित 3000 एमएल कीमती 4,160 रूपयें, 02 नग खाकी रंग के कार्टुन के अंदर 12-12 बाटल किंग फिशर स्ट्रांग बीयर ओडिसा राज्य निर्मित जुमला 15600 एमएल कीमती 3,600 रूपयें एवं एक नीला रंग का बलेनो कार क्रमांक ब्ळ 04 छछ 3566 कीमती 6,00,000 रूपयें कुल जुमला कीमती 6,07,760 रूपयें को जप्त कर आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध थाना कोमाखान में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
आरोपीगण- 01. राजेश कंवल पिता होलाराम कंवल उम्र 42 वर्ष न्यु राजेन्द्र नगर रायपुर जिला रायपुर।
02. अमित कुमार अग्रवाल पिता खेमचंद अग्रवाल उम्र 46 वर्ष सा. एल.आई.सी. कालोनी कृष्णा अपार्टमेंट डी 107 मोवा रायपुर थाना मोवा जिला रायपुर।