शासकीय कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीटबेल्ट अनिवार्य, कलेक्टर के निर्देश जारी
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Durg. दुर्ग। दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों को वाहन चलाते समय हेलमेट और सीटबेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा। यह आदेश सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। जिला दण्डाधिकारी के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना और चारपहिया वाहन चलाते समय सीटबेल्ट लगाना सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जरूरी होगा। इसका पालन प्रत्येक शासकीय कार्यालय में सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रशासन ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए प्रेरित करें और इसकी नियमित निगरानी भी करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि यातायात नियमों के पालन को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग सुरक्षित यात्रा के प्रति सजग हो सकें। यातायात पुलिस दुर्ग भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही है। पुलिस द्वारा समय-समय पर जांच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
प्रशासन का मानना है कि शासकीय कर्मचारी यदि खुद नियमों का पालन करेंगे, तो आम जनता के बीच भी सकारात्मक संदेश जाएगा और वे भी यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है। जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग करें तथा यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग दें। इस पहल को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे न केवल सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन बढ़ेगा, बल्कि पूरे जिले में सुरक्षित यातायात संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।