रायपुर। छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-18 (1) के तहत् नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा रायपुर विकास योजना (पुर्नविलोकन) 2031 का प्रारूप तैयार कर 10 नवंबर 2022 को प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन के उपरांत प्रकाशन तिथि से 30 दिवस के भीतर आपत्ति, सुझाव प्राप्त करने का प्रावधान है। विकास योजना ( पुर्नविलोकन) 2031 पर कुल 1487 आपत्ति-सुझाव प्राप्त हुए थे।
कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देशानुसार शुक्रवार को कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में सबेरे 10 बजे से प्राप्त आपत्ति-सुझाव की सुनवाई आयेजित की गई। नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17 (क) के तहत् गठित समिति के सदस्यों के समक्ष सभी आपत्तिकर्ताओं की सुनवाई की गई। समिति में विधायक बृजमोहन अग्रवाल, सत्यनारायण शर्मा , विकास उपाध्याय, कुलदीप सिंह जुनेजा और श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा ,महापौर एजाज ढेबर, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़,कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, समिति के संयोजक संदीप बांगड़े, विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि एवं रायुपर निवेश क्षेत्र में शामिल ग्रामों के सरपंच उपस्थित रहे।
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विकास योजना (पुर्नविलोकन) 2031 में प्राप्त 1487 आपत्ति-सुझाव में से लगभग 900 आपत्तिकर्ता सुनवाई में उपस्थित हुए। समिति के सदस्यों द्वारा सभी उपस्थित आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति पर गंभीरता से सूक्ष्मतापूर्वक विचार में लिया गया तथा समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को आवश्यक कार्यवाही / निराकरण हेतु शासन की ओर प्रेषित किया जावेगा। शासन की मंजूरी के उपरांत नये मास्टर प्लान का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा एवं इसी के साथ यह लागू होगा।