डरा-धमकाकर नाबालिग से किया सेक्स, आरोपियों को मिली सजा

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Update: 2023-04-09 14:53 GMT
कुरुद। नाबालिग बालिका को डरा धमकाकर रेप करने वाले आरोपी को कुरूद पुलिस ने एवं एक अन्य मामले में नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर,भगाकर शादी का प्रलोभन देकर शारिरिक शोषण करने वाले आरोपी को करेली चौकी पुलिस ने किया गिरफ्तार किया है। पहला मामला कुरूद थाना क्षेत्रांर्तगत का है जिसमें नाबालिग पीडि़ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अजय ने बहला फूसलाकर एवं डरा धमकाकर पहली बार 12 मई 2020 को रात्रि में पीडिता के घर आकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और इसके बाद भी आरोपी ने कई बार शारीरिक संबंध बनाया।
पीडि़ता के रिपोर्ट पर थाना कुरूद में अपराध क्र. 209 / 23 धारा 376-2(हृ) 450,506 भादवि 6 पाक्सो एक्ट कायम कर पीडि़ता का सीडब्ल्यूसी से कौंसिलिंग कराई गई, महिला डॉक्टर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। तब 8 अप्रेल को अजय यादव (26 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। दूसरी घटना मगरलोड थाना चौकी करेलीबड़ी क्षेत्रांतर्गत की है। जिसमें नाबालिग पीडि़ता के चाचा ने भतीजी के घर से बिना बताये कही चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के बाद करेली पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर,भगाकर शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारिरिक शोषण करने वाले आरोपी अजय चेलक (19 वर्ष) मोहदी थाना कोटा जिला बिलासपुर को धारा 363, 366,376 (2) (ढ), भादवि एवं 04.06 पॉक्सो एक्ट. के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा दिया है।
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