कोरिया। जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी ने बताया कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में मूलतः नाम परिवर्तन के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। उन्होंने बताया कि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 15 सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 की कड़िका 11 (1 से 7 तक) के प्रावधान के तहत जन्म एवं मृत्यु पंजीयन में की गई प्रविष्टी की शुद्धि या उसका रद्दीकरण किया जाना है।
घटित घटना से संबंधित क्षेत्र का रजिस्ट्रार आवेदक द्वारा प्रस्तुत जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन संबंधी साक्ष्य, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों जिसमें त्रुटि का स्वरूप दर्शाया गया हो, मामलें के तथ्यों की जानकारी रखने वाले दो विश्वासनीय व्यक्तियों द्वारा दी गई गवाही से संतुष्ट होने पर धारा 15 के अधीन विहीत रीति से जन्म एवं मृत्यु पंजीयन में की गई प्रविष्टी की शुद्धि किया जाना है। इस हेतु उन्होंने आयुक्त नगर निगम चिरमिरी, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर,सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जनपद पंचायत , सर्व खण्ड चिकित्सा अधिकारियों, सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं क्षेत्रीय/केन्द्रीय चिकित्सालयों पत्र जारी किया है।