बेमेतरा। बेरला पुलिस ने फर्जी दस्तावेज से जमीन बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थिया लक्ष्मी बाई साहू पति त्रिलोचन साहू (32) आन्दू थाना बेरला ने शिकायत की जांच एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थिया को आरोपी श्यामलाल साहू साकिन सरदा थाना बेरला के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1195/02 रकबा 2.50 डिस्मील बिक्री इकरार नामा 13 अगस्त 20 को स्थानीय गवाहो के समक्ष चिंताराम कोशले एवं शरद साहू के द्वारा उक्त जमीन को 1 लाख 50 हजार रूपये चेक के माध्यम से एवं 2 लाख 50 हजार रूपये नगद गवाहो के समक्ष दिया जाकर सौदा किया गया।
वर्तमान में भुमि खसरा नम्बर 1195/02 रकबा 2.50 डिस्मील सरकारी दस्तावेजो के अधार पर शासकीय भुमि है जो पटवारी दस्तावेज के अनुसार खसरा नम्बर 1195/02 अस्तित्व में नही है आरोपी श्याम लाल साहू एवं शरद साहू के द्वारा प्रार्थिया लक्ष्मी बाई साहू को भुमि खसरा नम्बर 1196/01 दिखाकर सौदा खसरा नम्बर 1195/02 का किया गया है।
जो एक शासकीय निस्तार भुमि है, पीड़िता के सम्पूर्ण शिकायत जांच पर आरोपी श्याम लाल साहू एवं शरद साहू द्वारा मिली भगत कर खसरा नम्बर 1195/02 को निजी जमीन बताकर आबादी जमीन का फर्जी पट्टा तैयार कर प्रार्थिया के साथ धोखाधडी किया जाना प्रमाणित पाये जाने पर धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान पूर्व में आरोपी शरद साहू को गिरफ्तार किया गया था एवं अपने शकुनत से लगातार फरार चल रहे आरोपी श्यामलाल साहू ऊर्फ बबलू साहू पिता स्वं. चिंताराम साहू (62) साकिन सरदा थाना बेरला के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से 14 मार्च को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया , जहा से उसे जेल भेज दिया गया।