बालोद जिले में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Update: 2021-04-08 16:25 GMT

छत्तीसगढ़। बालोद जिले में 10 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है. कलेक्टर जनमजेय मोहबे ने आदेश जारी कर दिया है. जिले में 10 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी. इस दौरान केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें.

इसके अलावा पेट्रोल पंप संचालक केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश-वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दग्ध-वाहन और छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जाएगा. अन्य सभी वाहनों के लिए पीओएल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.







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