रायपुर में आर्किटेक से 2 करोड़ 40 लाख की ठगी, अपराध दर्ज

छग

Update: 2023-06-09 18:10 GMT
रायपुर। राजधानी के सिविल लाइन थाना इलाके से आर्किटेक से 2 करोड़ 40 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। मामलें में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पीड़ित को दिनेश कुमार पाहुजा ,चयन पाहूजा , दिलीप कुमार पाहूजा एवं अन्य द्वारा फर्जी तरीके से जमीन बेचने का झांसा दिया और फर्जी कागजात दिखाकर आर्किटेक को से 2 करोड़ 40 लाख नकद ले लिए। पीड़ित जयप्रकाश केसवानी ने बताया कि दिलीप कुमार पाहूजा से संपर्क करके उनकी कंपनी एडमायर इन्फ्राजोन प्रा.लि. के मालिकाना हक की भूमि जो ग्राम सेजबहार रायपुर में स्थित पर वह मकान और बिल्डिंग का काम करना चाहते थे। जिसके लिए
पीड़ित से 
जमीन पर मकान और बिल्डिंग का लेआउट तैयार करवाना चाहते थे। जिसके अनुसार पीड़ित ने उनकी जमीन का मकान और बिल्डिंग का लेआउट तैयार कर दिया था, फिर इसी बीच मुझे दिलीप कुमार पाहूजा और कंपनी के अन्य डायरेक्टर ने संपर्क साधकर पैसे की कमी होना बताते हुए काम रोकने को कहा था। जिसके बाद पीड़ित आगे का काम नही किया था।
फिर एक दिन उक्त सभी डायरेक्टरो मेरे पास आये और पीड़ित से कहा कि उनके जमीन का एक टुकड़ा किसी को बिकवा दे। जिससे पैसे की व्यवस्था हो जाये। फिर जब पीड़ित ने ऐसी कोई व्यवस्था ना होने का हवाला दिया। तब उक्त सभी डायरेक्टर ने मुझे ही उक्त जमीन का टुकड़ा खरीद लेने का प्रस्ताव दिया था। पीड़ित ने उक्त जमीन के टुकडे को खरदीने के लिए तैयार हो गया था। फिर इसके बाद हम लोगो के बीच मे उक्त जमीन का टुकडा जिसका खसरा नंबर 32/61, 32/12, 32/60, 32/47 का भाग रकबा 47221 वर्गफुट का सौदा कुल राशि 3 करोड 21 लाख 67 हजार 35 रूपये मे तय किया गया। जिसके अनुसार हम लोगो के बीच मे बकायदा एक विक्रय इकरारनामा कोर्ट परिसर रायपुर में दिनांक 23.12.2019 को तैयार करते हुए निष्पादित किया गया था। और मैने उक्त दिनांक को कोर्ट परिसर रायपुर में ही 21 लाख रूपये नगद और चेक के माध्यम से बयाने के रूप मे दे दिया था। जिसके बाद आरोपियों ने पीड़ित से 2 करोड़ 40 लाख लेकर फरार हो गए और फर्जी कागजात पीड़ित के हाथ में थमा दिया। मामलें में पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 34, 120 B के तहत अपराध दर्ज किया है।
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