जांजगीर अकलतरा। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 31.03.2023 को प्रार्थी जस कुमार रात्रे उम्र 24 वर्ष निवासी पचरी द्वारा थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि माह अक्टूबर 2020 में ग्राम देवरी निवासी प्रमोद लहरे डायल 112 में वाहन चलाता हॅॅू तथा उच्च अधिकारियों के साथ उठना बैठना होता है। अकलतरा ब्लाक में कम्प्यूटर आपरेटर का संविदा का पद खाली है जिसमें अधिकारियों को बोलकर तुम्हारी नौकरी लगा दूॅगा जिसके लिये 30000/रु खर्चा लगेगा बोला तो प्रार्थी आरोपी के बहकावे में आ गया और आरोपी को दिनांक 07.11.2020 को 10000/रु फोन पे के माध्यम से उसके बाद 15000/रु नगदी और उसके बाद आरोपी द्वारा अंतिम किस्त पेमेंट करना है बोलने पर प्रार्थी द्वारा 5000/रु नगद रकम अपने नौकरी लगाने के नाम से दिया था।
प्रार्थी द्वारा पैसे देना के बावजूद भी आरोपीे प्रमोद लहरे के द्वारा नौकरी नहीं लगवाने पर प्रार्थी द्वारा पैसे की मांग करने पर आरोपी पैसा वापस नहीं किया गया। जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी प्रमोद लहरे निवासी देवरी के विरुध्द अपराध क्रमांक 188/23 धारा 420 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी के उसके घर में होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अकलतरा पुलिस आरोपी के घर दबिश देकर आरोपी प्रमोद लहरे निवासी देवरी उम्र 29 वर्ष को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी को दिनांक 01.04.23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में निरी उमेश साहू, सउनि बी. पी. खाण्डेकर ,आर. विवेक ठाकुर एंव प्रशांत चन्द्रा का सराहनीय योगदान रहा।