बंधक संपत्ति को छल पूर्वक गिरवी रखने के किया मजबूर, आरोपी गिरफ्तार

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Update: 2024-04-26 18:39 GMT
रायगढ़। कोतवाली पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामले में जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर फरार हुये आरोपी को चालान के साथ न्यायालय पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित दिलीप खुशलानी पिता स्व0 जयराम दास खुशलानी निवासी सिंधी कालोनी पक्की खोली तिलक स्कूल के पास चक्रधरनगर रायगढ़, जिला रायगढ़ का जेल वारंट जारी किया गया जिस पर आरोपित को जेल दाखिल किया गया है। जानकारी के अनुसार गांधीगंज रायगढ़ में रहने वाले सिध्दार्थ सांवरिया द्वारा 08 दिसंबर 2023 को थाना कोतवाली रायगढ़ में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराये कि इनका रायगढ़ में रेडिमेड कपड़ों की दुकान है, जहां से विजय खुशलानी निवासी सिंधी कालोनी पक्की खोली रायगढ़ नियमित रुप से रेडिमेड गारमेंट्स कपड़ा क्रय किया जाता था, अप्रैल 2023 तक विजय खुशलानी 40 लाख रुपये का रेडिमेड कपड़े उधार क्रय किया गया था, उधार रकम एक माह में भुगतान करना बताकर अदा नहीं किये। जब उसे उधार लिये गये रेडिमेड लौटाने को कहा गया।


तब उसने कपड़ों के विक्रय राशि से सिंधी कालोनी वाले मकान के निर्माण में खर्च कर देना बताया। विजय खुशलानी ने अपने भाई दिलीप खुशलानी और विजय की पत्नी आरोही खुशलानी के साथ मिलकर उधारी रकम के एवज में अपना सिंधी कालोनी का मकान लिखापढ़ी कर सिध्दार्थ सांवरिया के पास बंधक रख दिये और तीनों ने उधारी राशि देने से बचने एवं हड़प जाने के उद्देश्य से बंधक सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पास भी बंधक रख दिये । थाना कोतवाली में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 850/2023 धारा 420, 34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी विजय खुशलानी को 13 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर शपथ पत्र लेकर जमानत की शर्तों पर छोड़ा गया जिसके बाद आरोपी विवेचना में सहयोग ना कर अन्य आरोपियों के साथ फरार था। विवेचना दौरान 22 जनवरी 2024 को फरार आरोपी दिलीप खुशलानी (36 साल) को तथा 28 फरवरी को फरार आरोपी विजय खुशलानी गिरफ्तार कर प्रकरण में धारा 467, 468, 471 आईपीसी जोड़ा गया। आरोपिया आरोही खुशलानी के फरार रहने पर धारा 173(8) CrPC कार्रवाई कर आरोपित दिलीप खुशलानी के साथ चालान न्यायालय पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित का जेल वारंट जारी करने पर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपित को जेल दाखिल किया गया है।
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