बिलासपुर । सरकारी काम में लापरवाही बरतने पर कोटा के फूड इंस्पेक्टर शेख अब्दुल कादिर को कलेक्टर अवनीश शरण ने निलंबित कर दिया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने कोटा एसडीएम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को निलंबन की कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार कादिर पर अपने प्रभार क्षेत्र कोटा की राशन दुकानों का सतत निरीक्षण नहीं करने, आम जनता की समस्याओं को ध्यान में नहीं रखने तथा राशन संबंधी उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किये जाने का आरोप लगाया गया है।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 की प्रविधानों के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में खाद्य निरीक्षक को जिला कार्यालय की खाद्य शाखा में अटैच किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
फूड इंस्पेक्टर शेख अब्दुल कादिर के खिलाफ तारबाहर थाने में गैर जमानतीय अपराध दर्ज किया गया था। दरअसल विनोबा नगर निवासी रमित मिश्रा पार्टनरशिप में मैग्नेटो माल के पास पराठा हाउस का संचालन करते हैं। सात दिसंबर 2021 की शाम को रमित अपनी दुकान पर थे। इस बीच पार्टनर जरीना बेगम के रिश्तेदार फूड इंस्पेक्टर शेख अब्दुल कादिर और बादल खान पहुंचे और पैसे की लेनदेन को लेकर विवाद करने लगे। इसके बाद 22 लाख रुपये वापस करने स्टांप में लिखवाने के बाद रमित की गाड़ी भी ले गए। पीड़ित ने इसकी शिकायत तारबाहर थाने में की थी। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया था।