IPS जीपी सिंह पर दर्ज FIR निरस्त

Update: 2024-11-13 07:25 GMT

तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने व्यक्तिगत दुश्मनी और बदला लेने के लिए फर्जी FIR दर्ज कराई थी, जिसके कारण सभी  FIR रद्द की गई है...

रायपुर। आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग केस में फंसे IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से परेशान करने के लिए झूठे केस दर्ज कर फंसाया गया है। किसी भी केस में उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है।

छत्तीसगढ़ के 1994 बैच के IPS अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ 2021 में ACB ने सरकारी आवास सहित कई ठिकानों पर छापेमारी कर 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति और कई संवेदनशील दस्तावेज़ बरामद किए थे। इसके बाद जीपी सिंह पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ, जिसमें उन पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप था। आरोप है कि भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते अफसरों पर दबाव बनाकर फर्जी और 2 नंबर के कामों को मनमाने ढंग से कराने के लिए फर्जी आरोप लगा रहे थे। ऐसा ही उच्चस्तरीय गलियारों में पहले से चर्चा में है और था भी। और इसी चर्चा को सही साबित करता है, हाईकोर्ट का यह फैसला जो पुरे प्रदेश के लिए नजीर बन रहा है।  

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