CG में अफसर के खिलाफ FIR, कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन, जानें मामला

खरीदी में 29 लाख रुपये से अधिक की गड़बड़ी की शिकायत।

Update: 2023-08-05 07:08 GMT
बलरामपुर: जिले के वन मंडलाधिकारी लक्षण सिंह के खिलाफ खरीदी में 29 लाख रुपये से अधिक की गड़बड़ी की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है।
आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता डीके सोनी ने बताया कि वन मंडल बलरामपुर के ने मेसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी प्रोपाइटर नवीन बंसल सदर रोड अंबिकापुर को सीएसआईडीसी पोर्टल के माध्यम से 16 जनवरी 2022 को 36 हजार 250 किलोग्राम बरबेट वायर का आदेश दिया था। इसके बाद 5 फरवरी 2022 को कैंपा मद से हाईटेक नर्सरी में सुरक्षा के लिए 6 हजार 912 किलोग्राम चैनलिंक देने का आदेश जारी किया। दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी ने केवल 5 हजार 50 किलोग्राम चैन लिंक फैंस की आपूर्ति की तथा 1862 किलोग्राम आदेश के अनुसार नहीं दिया दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा आदेश की मात्रा का पूरा भुगतान लिया। वन मंडलाधिकारी ने दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी को 8 अगस्त को पत्र लिखकर 1862 किलोग्राम चैन लिंक फैंस प्रदाय करने कहा। इसके बाद भी कंपनी ने सामग्री प्रदान नहीं की। 20 अगस्त 2022 एवं 17 अक्टूबर 2022 को भी डीएफओ ने पत्र लिखकर सामाग्री प्रदाय करने का निर्देश दिया, लेकिन कंपनी ने शासन से पूरी राशि प्राप्त करने के बाद भी सामग्री नहीं भेजी और शासकीय राशि का गबन किया।
सोनी के मुताबिक दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी ने डीएफओ लक्षण सिंह के साथ मिलकर ऐसा किया तथा सामग्री दिए बगैर ही फर्जी बिल बाउचर प्रस्तुत कर लाखों रुपए की राशि आहरण कर लिया गया, क्योंकि कोई भी सामग्री को प्रदाय करने के उपरांत ही एनओसी दिया जाता है तथा हस्ताक्षर कर वन मंडलाधिकारी राशि का भुगतान करते हैं। दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर को दो बिल में कुल राशि 29 लाख 10 हजार 900 रुपए का भुगतान बिना जांच पड़ताल कर दिया गया। शासकीय राशि गबन तथा फर्जी बिल वाउचर संबंध में डीके सोनी ने न्यायिक दंडाधिकारी बलरामपुर के न्यायालय में धारा 156(3)दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद पेश किया था। न्यायाधीश दीपक कुमार शर्मा ने थाना प्रभारी बलरामपुर को अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद डीएफओ पर धारा 409 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।
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