रायगढ़। चक्रधरनगर थाना क्षेत्र में पिता की हत्या करने वाले बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है. रुपये नहीं देने पर बेटे ने अपने पिता की तवा मार कर हत्या कर दी थी. इस मामले में शासन की ओर से अधिवक्ता दीपक शर्मा ने पैरवी की. एक साल के बाद मामले में फैसला आया.
पूरा मामला बीते 25 दिसंबर 2021 का है. शहर के चक्रधर नगर थाना अंतर्गत बेला दुलाखर्रा घाट में शराबी बेटे उपेंद्र खडिया ने शराब पीने के लिए घर में मां और पिता से पैसे मांगे. लाचार पिता ने पैसे नहीं होने की बात कही तो बेट ने पिता के सिर पर तवा मारकर निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी की मां और बहन ने बताया कि " उपेंद्र खडिया ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे और नहीं देने पर हत्या कर दी.
मामले में पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में चालान पेश किया. इसके बाद मामले की सुनवाई रायगढ़ सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रायगढ़ सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी पाया. हत्यारे बेटे उपेंद्र खडिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. एक साल के भीतर ही इस मामले का फैसला आया.