मिनीमाता सम्मान महिला उत्थान के लिए 10 अक्टूबर तक प्रविष्टियां आमंत्रित

छग

Update: 2024-10-04 17:23 GMT
Raigarh. रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य के एक महिला/अशासकीय संस्था को प्रतिवर्ष मिनीमाता सम्मान (महिला उत्थान)प्रदान किया जाता है। इसके तहत एक महिला/संस्था को 2 लाख रुपये की राशि तथा प्रशस्ति पट्टिका सम्मान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस सम्मान हेतु वर्ष 2024 के लिए 10 अक्टूबर 2024 तक प्रविष्टियां आमंत्रित
की गई है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास,रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सम्मान किसी भी महिला/संस्था को केवल एक बार ही प्राप्त हो सकेगी। प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार कर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा। शासकीय संस्थाएं/अद्र्धशासकीय संस्थाएं/शासकीय सेवक इस सम्मान के पात्र नहीं होंगे। प्रविष्टियां की स्क्रीनिंग उपरांत जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा सर्वोत्कृष्ट एक महिला/संस्था के नाम चयन कर अनुशंसा सहित संचालनालय को भेजा जाएगा। इच्छुक महिला/संस्था 10 अक्टूबर सायं 4 बजे तक प्रविष्टियां जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय रायगढ़ में जमा कर सकेंगी। तत्संबंध में विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास रायगढ़ के कार्यालय से कार्यालयीन समय पर एवं दिवस में प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त आवेदन/प्रस्ताव स्वीकार
नहीं किये जायेंगे।

मिनीमाता सम्मान (महिला उत्थान) के लिए महिला/संस्था का पूर्ण परिचय होना आवश्यक है। इसी तरह महिलाओं के उत्थान के लिए किये गये सेवा कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी। यह भी संलग्न करना होगा कि उपलब्धियॉं वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। यदि कोई पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण देना होगा। उत्कृष्ट सेवा कार्य के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसका विवरण एवं प्रकाशित प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करना होगा। महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र-पत्रिकाओं तथा संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियों छायाप्रतियॉं/सत्य प्रतिलिपियां तथा अन्य सुसंगत दस्तावेेज जो आवश्यक हो। इसी तरह चयन होने की स्थिति में पुरस्कार प्राप्ति के संबंध में आवेदक की लिखित सहमति।
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