बिलासपुर/कोटा। कोटा में विगत 18 माह से नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसे कैद करके रखने के आरोपी और उसके माता-पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अरोपीगण नाबालिग को उसके माता-पिता से बातचीत और मुलाकात भी नहीं करने देते थे। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के मुताबिक, नाबालिग पीड़िता ने गरूवार को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में अनुसार ग्राम भरवीडीह निवासी विश्वकांत कमल उर्फ़ नानू से पीड़िता की 2 वर्ष में पहले जान पहचान हुई थी। फिर आरोपी ने नाबालिग को मैं तुमसे प्रेम करता हूं और शादी करूंगा कहकर आपने जाल में फंसा लिया और उसे बहला-फुसला कर अपने साथ भगाकर अपने घर ले गया। बिना शादी किए ही आरोपी ने तुम मेरी पत्नी हो कहकर शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी के पिता रघुवीर कमल औऱ उसकी माता चमेली बाई ने यह जानते हुए कि बालिका का उम्र 18 वर्ष से कम है। नाबालिग को अपने घर में रखकर मारपीट करना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त करना और कहीं बाहर जाने से रोकना, किसी से बातचीत करने नहीं देना जैसी हरकतें करते थे। जिसके बाद आरोपियों से बचकर किसी तरह पीड़िता थाना रतनपुर पहुंची और अपने साथ घटित घटना से पुलिस को अवगत कराया। तब रतनपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुये आरोपियों के पते पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों पर धारा 363, 366, 342, 323, 376 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।