निर्धारित समयावधि में राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें- कलेक्टर
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बालोद। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित कराना राज्य शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित करें। जिससे की समय पर आम लोगों के राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण हो सके। कलेक्टर शर्मा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ रेणुका श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर इंदिरा तोमर, सयुंक्त कलेक्टर हेमलाल गायकवाड, डिप्टी कलेक्टर अमित श्रीवास्तव सहित जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा तहसीलदार, नायाब तहसीलदार तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर शर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग शासन के अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग से आम जनता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है।
इसलिए राजस्व विभाग एवं राजस्व अधिकारियों की कार्य प्रणाली जनता के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री भूपेश बधेल का सख्त निर्देश है कि समय-सीमा में शत प्रतिशत राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित की जाएं। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अभिलेख दुरस्ती के प्रकरण आदेश पारित होने के बाद संबंधित व्यक्ति को पटवारी व तहसीलदार के चक्कर लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पडऩी चाहिए। कलेक्टर शर्मा ने अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण 15 फरवरी से पहले अनिवार्य रूप से करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने गुण्डरदेही तहसील में अविवादित खाता विभाजन के प्रकरण अधिक होने पर प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सीमांकन, विवादित खाता विभाजन, डायवर्जन, स्वामित्व योजना, बन्दोबस्त सुधार, नक्शा बटांकन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना की क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने तहसीलदार व राजस्व निरीक्षकों को मूहिम चलाकर राजस्व प्रकरणों को निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आर बी सी 6-4 के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए सभी लंबित प्रकरणों को दस दिन में अनिवार्य रूप से निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर शर्मा ने आरबीसी 6-4 के प्रकरणों के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में आर्थिक सहायता राशि हितग्राहियो को भूगतान नहीं करने पर गहरी नाराजगी जताई। इसके लिए उन्होंने जिले के सभी तहसीलों में पदस्थ नायब नाजिरों के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित तहसीलदारों को दिए।