बैठक में बाल विवाह मुक्त जिला बनाने पर जोर

छग

Update: 2024-05-09 14:45 GMT
गरियाबंद। कलेक्टर अग्रवाल के निर्देशन में आज जनपद पंचायत मैनपुर के सभाकक्ष में बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित किया गया। जिसमे बताया गया की बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है जिसके कारण लड़के एवं उसके परिवार व अन्य लोगो को कानूनी सजा हो सकती है। विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष व लड़के का उम्र 21 वर्ष होना जरूरी है। ग्राम स्तर पर जागरूकता के लिए सभी लोगो को अभियान में शामिल होकर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

साथ ही बाल संरक्षण टीम के माध्यम से बाल अधिकार, बाल सुरक्षा व सरंक्षण के बारे में बताया गया। साथ ही बाल विवाह रोकथाम के लिए शपथ दिलाया गया। यह भी बताया गया कि बाल विवाह से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1098 में कॉल कर जानकारी दे सकते हैं। कार्यक्रम में जिला अधिकारी महिला एवं बाल विकास,जनपद पंचायत सीईओ मैनपुर, ब्लॉक परियोजना अधिकारी, यूनिसेफ जिला सलाहकार, बाल संरक्षण टीम, सेक्टर सुपरवाइजर, कार्यकर्ता एवं अन्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे।
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