दुर्ग में निर्वाचन पुनरीक्षण की बैठक संपन्न, कलेक्टर ने दिए जरूरी निर्देश

छग

Update: 2025-11-22 15:35 GMT
दुर्ग। आगामी निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिला कार्यालय दुर्ग में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक का उद्देश्य प्रदेश में 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाना और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देना था।
कलेक्टर ने बताया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को जारी निर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता सूची को अद्यतन करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई अवैध नागरिक मतदाता सूची में शामिल न हो और कोई वैध भारतीय मतदाता छूट न जाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर (Special Intensive Revision) के अंतर्गत ऐसे मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे जो अब मृत हैं या अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके हैं। वहीं 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के अनुसार नए मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु फॉर्म-6 और त्रुटि सुधार हेतु फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा।
बैठक में यह भी बताया गया कि वर्तमान में जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। वे घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्रक वितरित कर रहे हैं और उन्हें भरवाकर संग्रहित कर रहे हैं। राजनीतिक दलों द्वारा भी इस प्रक्रिया में सहयोग हेतु बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं। बैठक के दौरान स्पष्ट किया गया कि गणना पत्रक पर फोटो चस्पा करना अनिवार्य नहीं है। जहां मतदाताओं की फोटो धुंधली, पुरानी अथवा अस्पष्ट है, वे नई फोटो देकर BLO को अपडेट करा सकते हैं। BLO एप में भी फोटो कैप्चर करने की सुविधा उपलब्ध है, जिसका उपयोग अधिकारी कर सकते हैं। सभी BLO के पास पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6 उपलब्ध हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
कलेक्टर ने कहा कि ऐसे मतदाता जिन्होंने अपना निवास स्थान बदला है और नए क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहते हैं, वे भी फॉर्म-6 भरकर अपनी नई विधानसभा क्षेत्र या बूथ में नाम दर्ज करा सकते हैं। BLO को निर्देशित किया गया है कि गणना पत्रक का वितरण और संग्रहण घर-घर जाकर ही किया जाए, जिससे कोई भी मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न रहे। इसके साथ ही BLO को यह भी निर्देश दिया गया कि यदि वे मतदाताओं की सुविधा के लिए अपने बूथ क्षेत्र में कहीं बैठते हैं, तो वह स्थान पूर्णतः तटस्थ होना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे।
मतदाता सूची सुधार कार्य में मदद के लिए बताया गया कि वर्ष 2003 की छत्तीसगढ़ मतदाता सूची अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट ceochhattisgarh.nic.in पर उपलब्ध है। जो मतदाता छत्तीसगढ़ में नहीं थे, वे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in के माध्यम से 2003 की सूची में अपना विवरण खोज सकते हैं। इस आधार पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक, भाग संख्या एवं मतदाता सरल क्रमांक प्राप्त किया जा सकेगा। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रचार-प्रसार बढ़ाने और BLO को सहयोग करने की अपील की गई। साथ ही जिले के नागरिकों से भी निवेदन किया गया है कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि मतदाता सूची पूर्णतः सही, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाई जा सके।
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