राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बेमेतरा मे ई-मेगा कैम्प 31 अक्टूबर को

Update: 2020-10-26 09:46 GMT

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय बेमेतरा में शनिवार 31 अक्टूबर को ई-मेगा कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। यह कैम्प जिला कृषि महाविद्यालय परिसर ढोलिया बेमेतरा मे सपन्न होगी। अपर कलेक्टर संजय कुमार दीवान ने आज अधिकारियों की बैठक लेकर मेगा कैम्प की सफलता के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। मेगा कैम्प का प्रमुख थीम ''श्रमेव जयते'' रखा गया है। अपर कलेक्टर ने इस थीम को ध्यान में रखते हुये शिविर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्रतानुसार हितग्राहियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।बैठक मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा जगदीश राम ठाकुर, एएसपी विमल कुमार बैस सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अपर कलेक्टर दीवान ने बैठक में अधिकारियों को उनकी विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुये हितग्राहियों को मेगा केम्प में लाभान्वित करने को कहा है। कैम्प में मनरेगा मजदूरी भुगतान, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राजस्व संबंधी मामले, आरबीसी 6-4 प्रकरण, दाण्डिक प्रकरण आदि का निराकरण कैम्प के जरिये कराएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पीड़िता क्षतिपूर्ति राशि का वितरण किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा छात्र दुर्घटना बीमा योजना, छात्रवृत्ति वितरण एवं पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग जन एवं दिव्यांग स्कूली छात्र-छात्राओं को सहायक उपकरण वितरण, पंेशन हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार पेंशन वितरित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निपटारा, मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। श्रम विभाग द्वारा नौनिहाल छात्र वृत्ति योजना, प्रसूति सहायता योजना एवं विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को उनकी रूचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार से जोड़ने के लिए काउंसिलिंग कार्य किया जायेगा। कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन मिनीकीट का वितरण किया जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, सामाजिक सहायता योजना अंतर्गत पेंशन स्वीकृति, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, निःशक्तजनों को तिपहिया वाहन वितरण,मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान एवं जॉब कार्ड प्रदान करना,प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति, मनरेगा में मातृत्व भत्ता, श्रमिक की मृत्यु होने पर बीमा दावा का भुगतान किया जायेगा।

Tags:    

Similar News

-->