Durg. दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, अड्डेबाजी करने और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने चौक-चौराहों, बाजारों, पार्कों और संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग की। अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और अड्डेबाजी करते पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कुल 51 प्रकरण दर्ज किए गए। सभी मामलों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाए रखना और आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस टीमों को अभियान में शामिल किया गया।
जिलेभर में पुलिस ने चलाया विशेष अभियान
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 24 अक्टूबर 2026 को दुर्ग जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, अड्डेबाजी और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी गई। पुलिस टीमों ने बाजार क्षेत्रों, पार्कों, चौक-चौराहों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पहुंचकर जांच की। जिन स्थानों पर सार्वजनिक रूप से शराब सेवन और अड्डेबाजी की गतिविधियां सामने आईं, वहां संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।
मोहन नगर में सबसे ज्यादा 9 मामले दर्ज
विशेष अभियान के दौरान सबसे अधिक कार्रवाई मोहन नगर थाना क्षेत्र में हुई। यहां सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और संबंधित गतिविधियों के कुल 9 प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अलावा पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में 6 मामलों में कार्रवाई की गई। नेवई, जामुल और दुर्ग थाना क्षेत्रों में 5-5 प्रकरण दर्ज किए गए। पुरानी भिलाई और भिलाई नगर थाना क्षेत्रों में 4-4 मामलों में कार्रवाई हुई। वहीं खुर्सीपार और नंदिनी नगर में 3-3 प्रकरण दर्ज किए गए। वैशाली नगर और अंजोरा चौकी क्षेत्र में 2-2 मामले सामने आए। इसके अलावा पुलगांव, कुम्हारी और अमलेश्वर थाना क्षेत्रों में एक-एक प्रकरण दर्ज किया गया।
थानावार कार्रवाई का पूरा विवरण
थाना एवं चौकी क्षेत्र दर्ज प्रकरण
मोहन नगर 09
पद्मनाभपुर 06
नेवई 05
जामुल 05
दुर्ग 05
पुरानी भिलाई 04
भिलाई नगर 04
खुर्सीपार 03
नंदिनी नगर 03
वैशाली नगर 02
चौकी अंजोरा 02
पुलगांव 01
कुम्हारी 01
अमलेश्वर 01
कुल 51
आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई
दुर्ग पुलिस के अनुसार, अभियान में दर्ज सभी 51 मामलों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होकर शराब पीने और अड्डेबाजी करने जैसी गतिविधियों से शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग और निगरानी बढ़ाई गई। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
थाना और पेट्रोलिंग टीमों ने मिलकर की कार्रवाई
विशेष अभियान में जिले के सभी थाना प्रभारियों, थाना एवं चौकी स्टाफ, पेट्रोलिंग टीमों और अन्य पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने समन्वय बनाकर अलग-अलग स्थानों पर निगरानी की। सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
नागरिकों से पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और अड्डेबाजी जैसी गतिविधियों से दूर रहें। साथ ही ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों, जिससे सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो। पुलिस ने नागरिकों से कहा है कि आसपास किसी भी प्रकार की संदिग्ध या असामाजिक गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस के अनुसार, आम नागरिकों के सहयोग से जिले में अपराधों की रोकथाम और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में मदद मिल सकती है।